सत्र अदालत ने 13 अप्रैल को कहा कि ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 20 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा ने कहा कि वह 20 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे।
सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस नेता को 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी “सभी चोरों का मोदी उपनाम कैसे हो सकता है” के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के बाद संसद सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए गए गांधी ने फैसले के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर की है। उन्होंने इस दौरान दोषसिद्धि पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की।
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