November 7, 2024
जिला रायसेन

शादी में डीजे या बैण्‍ड बजाना है तो लेना होगी अनुमति

बोर्ड परीक्षाओं के मद़देनजर ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

रायसेनत्मा। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मप्र के निर्देशानुसार हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल तथा अन्य परीक्षाएं वर्ष 2023, दिनांक 01 और 02 मार्च 2023 से आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा लोकहित में मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रायसेन जिले को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 01 अप्रैल 2023 तक प्रभावशील रहेगा। 

 कलेक्टर श्री दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में खण्ड स्तर पर संबंधित एसडीएम को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। वह शासन के निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति वर्तमान में आयोजित हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल व अन्य परीक्षाएं वर्ष 2023 को दृष्टिगत रखते हुए अनमति जारी कर सकेंगे। आमसभा, जुलूस प्रचार एवं अन्य कार्य के लिए लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति जिले में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पों, आटो, रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जाएगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य है। बिन अनुमति के लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात उपयोग करने पर जप्ती की कार्यवाही की जाएगी।

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