मथुरा रजक, रायसेन
सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक शहर में प्रतिबंधित रहेगा भारी वाहनों का प्रवेश
रायसेन। स्कूलों की परीक्षाएं संचालित होने एवं शहर में बैंक, कॉलेज, मंडी, प्रशासनिक कार्यालय, अस्पताल इत्यादि की वजह से अति व्यस्ततम मार्ग होने की वजह से अब शहर में सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर अरविंद दुबे ने उक्ताशय के आदेश जारी कर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बाद शहर से निकलने वाले तीनों हाईवे पर भारी वाहनों की कतार लग गई है। कलेक्टर श्री अरविंद दुबे ने बताया कि जनसाधारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश को तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। पारित आदेश के तहत अब भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे तथा भारी वाहनों का प्रवेश टोल टेक्स के आगे सागर रोड पर कानपोहरा-विदिशा रोड की ओर परिवर्तित तथा कानपोहरा से टोल-टेक्स, सागर तिराहा, दरगाह से सदालतपुर जोड़ तक एवं सागर तिराहा से कलेक्ट्रेट रोड होते हुए गोपालपुर तिराहा तक प्रात: 7 से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करे पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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