नई दिल्ली। मन हानि केस में 2 साल की सजा होने की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ज्ञात हो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है ताकि कांग्रेस नेता उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। राहुल गांधी को ये सजा 2019 में कर्नाटक की एक रैली में दिए ‘सभी चोर मोदी नाम वाले क्यों हैं’ बयान पर मिली है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सांसद के बयानों का गहरा असर पड़ता है जो इस अपराध को और गंभीर बनाता है। फिलहाल राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है, मोदी सरनेम पर लोकसभा स्पीकर का फैसला
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