November 7, 2024
इकॉनमी कारोबार मध्य प्रदेश राज्य

भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना एक लाख से 50 लाख तक का मिलेगा ऋण

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पात्र नागरिकों के लिए मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण गतिविधियों के लिए 50 लाख रूपए तक तथा सेवाए व्यवसाय गतिविधियों के लिए 25 लाख रूपए तक परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल samsat.mponline.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने वाले की अम्र 18 से 55 वर्ष होना आवश्यक है । योजना में लाभ लेने वाले आवेदक को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का बंधन समाप्त किया गया है अर्थात साक्षर होना आवश्यक नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग रायसेन में संपर्क किया जा सकता है।

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