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सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं में आधार e-KYC अनिवार्य

प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया है कि 1 अप्रैल 2023 से विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी भी हितग्राही को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार e-KYC करना होगा। समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC के बाद ही विभागीय पोर्टल पर आवेदन दर्ज हो सकेगा। जिन योजनाओं में ऑनलाइन प्रणाली नहीं है, उनमें आवेदन को स्वीकृत करने से पहले संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC की पुष्टि की जायेगी। पुष्टि के बाद ही नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

प्रमुख सचिव श्री फैज ने सभी कलेक्टर्स को विभाग की सभी योजनाओं में आधार e-KYC अनिवार्य करने, बैंक खाता आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय कराने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समग्र पोर्टल पर नागरिकों की आधार e-KYC की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित सभी पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का भी आधार e-KYC सुनिश्चित करें।

हितग्राहियों तक e-KYC सुविधा पहुँचाने के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में संचालित सेवा प्रदाता एजेंसी और जिला/ सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों से समन्वय कर ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पर शिविर लगा कर अधिक से अधिक हितग्राहियों का आधार e-KYC सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड प्रभारी द्वारा भी समग्र पोर्टल पर हितग्राहियों का आधार e-KYC किया जा सकता है। हितग्राही और आवेदक को अपने बैंक खाता नंबर आधार से लिंक कराने और खाता डीबीटी सक्रिय कराने के लिए जागरूक करें।

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