IndiaFlipNews राज्य मध्य प्रदेश जिला रायसेन निरीक्षण दल ने की छापेमार कार्रवाई, अधिनियम के तहत व्‍यापार करने के निर्देश
जिला रायसेन

निरीक्षण दल ने की छापेमार कार्रवाई, अधिनियम के तहत व्‍यापार करने के निर्देश

रायसेन। जिला कलेक्टर, श्री अरविंद दुबे के निर्देश एवं उप संचालक कृषि रायसेन,       श्री एन.पी.सुमन के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 11.01.2023 को छापेमार कार्यवाही की गई जिले की कीटनाशक, खाद, बीज का व्यवसाय कर रहे मेसर्स किसान फर्टीलाइजर रायसेन, इफको ई बाजार, देविक फर्टिलाइजर रायसेन की दुकानों पर पहुंचकर उपलब्ध उर्वरकों के स्टॉक का सत्यापन करते हुए अभिलेखों की जांच की गई किसान फर्टिलाइजर के पास डीएपी 57 मै.ट., यूरिया 25 मै.ट. एसएसपी 42 मै.ट. सत्यापन में पाया गया तथा इफको ई बाजार रायसेन में डीएपी 80 मै.ट. तथा दैविक फर्टिलाइजर के पास एसएसपी 45 मै.ट. एवं पोटास 2 मै.ट. पाया गया। जिले के सभी उर्वरक विक्रेतओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत व्यापार करने के निर्देश दिए गए एवं अधिनियमों के विरूद्ध व्यापार करते पाए जाते है तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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