IndiaFlipNews राज्य मध्य प्रदेश जिला रायसेन पति की मौत के बाद परेशान पत्नी ने ससुराल से हक दिलाने लगाई गुहार
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पति की मौत के बाद परेशान पत्नी ने ससुराल से हक दिलाने लगाई गुहार


दोनों पक्षों की सहमति से निकाला हल, मायके जाकर रहेगी पत्नी

रायसेन। पहले पति से परेशान होकर इलाहाबाद की एक महिला ने रायसेन के युवक केे साथ अपना नया जीवन शुरू किया, लेकिन एक हादसे में इस विवाह के 15 महीने बाद ही पति की मौत हो गई। पत्नी का आरोप है कि इसके बाद से ही उसके ससुराल वालों ने उसका जीना दूभर कर दिया। परिवार परामर्श केंद्र में आवेदन आने पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से राजीनामा कराया गया।
आवेदिका द्वारा बताया गया कि करीब 15 महीने पहले उसकी दूसरी शादी रायसेन निवासी एक युवक से हुई थी, युवक की भी दूसरी शादी थी कुछ साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन इलाहाबाद जब वह अपनी पहली पत्नी की अस्थियां विसर्जित करने गया था तभी दुर्घटनावश उसकी डूबने से मौत हो गई। इस घटना के कुछ समय बाद ही उसकी सास व जेठ ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसके पति के सारे कारोवार, वाहन, नगदी व जेवरात हथिया लिए। उसका जीवन यापन कठिन हो गया है। सास के जेठ के अनुसार उसके सारे आरोप निराधार है। दोनों पक्षों की करीब 2 घण्टे की काउंसलिग के बाद ये तय हुआ कि आवेदिका वापस अपने मायके जाकर रहने को राजी हो गई, लेकिन उसकी मांग थी कि उसे नए सिरे से अपने जीवन यापन की व्यवस्था के लिए करीब ढाई से 3 लाख रुपए मिले, जिससे वह अपना पुराना ब्यूटीपार्लर का कारोबार शुरू करेगी, लेकिन इतनी राशि और ससुराल राजी नहीं था, दोनों की आपसी सहमति से तय हुआ कि जेठ व सास उसे 1 लाख रुपए नगद देंगे। उसे इलाहाबाद अपना पूरा समान लेकर वापस जाने का भड़ा देंगे, जो तकरीबन 30 हजार रुपए के आसपास बनता है। मंगलवार को बैठक कुल 5 प्रकरण रखे गए थे जिसमें से 3 प्रकरणों को निराकृत किया गया। शेष 2 में आगामी तारीख दी गई है। बैठक में अध्यक्ष कैलाश श्रीवास्तव, सलाहकार अशोक गुप्ता, चेतन राय, अनीता राजपूत, प्रधान आरक्षक लक्ष्मण प्रसाद, आरक्षक लोकेंद्र मौर्य उपस्थित रहे।

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