रायसेन। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, श्रीमान राजकुमार वर्मा बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा अपराध क्रमांक 45/2022, विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 28/2022, धारा 376AB भादवि एवं 5(एल)/6 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुये आरोपी राजा कुशवाह पिता रामकिशन कुशवाह निवासी ग्राम उषापुर को धारा 376एबी भादवि. के अंतर्गत दोषी पाते हुये शेष प्राकृत जीवन के लिए सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अपर लोक अभियेाजक श्री बद्री विशाल गुप्ता द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने दिनांक 14/04/2022 को थाना बम्हौरी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज दिनांक को शाम 6 बजे करीबन उसकी बेटी (पीडिता) उम्र 8 वर्ष जो कि मानसिक रूप से कमजोर है, रोकर घर आई जब उसने व उसके पति ने रोने का कारण पूछा तो उसने इशारे से रोते हुये बोला कि आरोपी राजा कुशवाह ने उसके साथ गलत साथ काम किया जब उसने अपनी बच्ची के कपडे़ तथा अंडरगारमेंट देखे तो उस पर खून लगा हुआ था तब जाकर फरियादिया अपनी बच्ची को लेकर सिलवानी अस्पताल गई। घर आकर पुन: बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि कल आरोपी राजा कुशवाह उसे लेकर नदी पर ले गया था व हाथ के इशारे से बुरा काम करना बताया। जब बच्ची की तबियत ज्यादा खराब होने लगी तब जाकर फरियादिया द्वारा परिवारजन के साथ थाना बम्हौरी जाकर आरोपी राजा कुशवाह के विरूद्ध धारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई । जिस पर पुलिस द्वारा मामले को धारा 376एबी तथा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया । बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय अपर सत्र न्यायालय बेगमगंज के समक्ष प्रस्तु्त किया गया जिस पर जाकर आज दिनांक को 06/05/2023 माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राजा कुशवाह निवासी ग्राम ऊषापुर को दोषी पाकर धारा 376एबी तथा 5/6 पॉक्सो अधिनियम में शेष प्राकृत जीवन के लिए सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड/ से दंडित किया गया । प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी जेल में निरूद्ध रहा।